देवरिया: पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर ठगी का बड़ा मामला, पत्रकार बना शिकार।
यूपी के देवरिया जिले से शिक्षा के नाम पर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि एक व्यक्ति ने उससे पैरामेडिकल कोर्स में दाखिले और फ्रेंचाइजी के झांसे में लेकर पांच लाख से ज्यादा रुपये की ठगी की है। पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
क्या है पूरा मामला? पत्रकार ने दर्ज कराई तहरीर
रुद्रपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले और एक समाचार पत्र के तहसील संवाददाता अश्वनी कुमार द्विवेदी ने पुलिस के समक्ष एक विस्तृत तहरीर दायर कर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि साल 2021 में उनकी मुलाकात आयुष कुमार तिवारी नामक शख्स से हुई, जिसने खुद को लखनऊ के हजरतगंज स्थित ‘अटल पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट’ का प्रोपराइटर बताया।
आयुष ने अश्वनी को उसके लखनऊ स्थित कार्यालय में बुलाया और पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी दिलाने के साथ-साथ डी-फार्मा, एएनएम और जीएनएम जैसे कोर्सेज में प्रवेश दिलाने का लालच दिया। इस लालच में आकर पत्रकार ने कई किश्तों में अपने सेंट्रल बैंक के खाते से आरटीजीएस और यूपीआई के जरिए आयुष के संस्थान के खाते में कुल 5 लाख 19 हजार रुपये का भुगतान किया।
पैसा लेने के बाद शुरू हुआ सिलसिलेवार धोखा
शिकायत के मुताबिक, पूरी रकम प्राप्त करने के बाद भी आयुष तिवादी ने न तो फ्रेंचाइजी दी और न ही किसी कोर्स में प्रवेश कराया। उल्टे, पत्रकार को दाखिले के लिए सहारनपुर और मदुरा के कॉलेजों में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ा। इसके अलावा, आरोप है कि आयुष ने एक अन्य अभ्यर्थी परितोष विश्वास से डी-फार्मा के नाम पर 2 लाख रुपये लिए, लेकिन उसे भी अंकपत्र या प्रमाणपत्र तक नहीं दिया। बाद में पता चला कि उसका प्रवेश ही नहीं कराया गया था।
नकली चेक देकर आरोपी ने और फिर दिया धोखा
मामला और गंभीर तब हुआ जब पत्रकार के लगातार पूछताछ करने पर आयुष तिवारी ने उसे 1,80,000 रुपये का एक चेक दिया। जब इस चेक को बैंक में भुनाने के लिए जमा किया गया तो बैंक ने इसे ‘हस्ताक्षर असंगत’ और ‘खाते में नाकाफी रकम’ बताते हुए वापस कर दिया। पत्रकार के मुताबिक, उसने आयुष को इसकी सूचना व्हाट्सएप पर दी, तो उसने दूसरा चेक देने या सीधे भुगतान का वादा किया, लेकिन अब तक कुछ नहीं किया। पत्रकार के पास व्हाट्सएप बातचीत के सबूत मौजूद हैं।
पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, B N S की इन धाराओं के तहत होगी कार्रवाई
पीड़ित पत्रकार की तहरीर और दिए गए सबूतों को गंभीरता से लेते हुए रुद्रपुर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी आयुष कुमार तिवारी के खिलाफ धारा 406 और धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसएचओ अनिल कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी को पकड़ने और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई को तेज करने के प्रयास जारी हैं।
पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर बढ़ रहे हैं फर्जीवाड़े के मामले
यह मामला एक बार फिर उन छात्रों और अभिभावकों के लिए एक चेतावनी है, जो बिना पूरी जांच-पड़ताल के निजी कोचिंग और शैक्षणिक संस्थानों पर भरोसा कर लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्स के नाम पर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जहां ठग आकर्षक कोर्स और करियर के झांसे में युवाओं से लाखों रुपये ऐंठ रहे हैं। इस घटना के बाद अब स्थानीय लोग और अभिभावक संस्थानों की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह से पड़ताल करने की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी धोखाधड़ी से बचा जा सके। पुलिस की यह त्वरित कार्रवाई दूसरे संभावित ठगों के लिए भी एक संदेश है।






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