टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर! जहां डेडलाइन का दबाव बढ़ रहा था, वहां सरकार ने एक महीने की मोहलत दे दी। लेकिन क्यों और किसके लिए?
नई दिल्ली, 26 सितंबर: आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की टैक्स ऑडिट डेडलाइन को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2025 कर दिया है। प्रोफेशनल्स और बिजनेसमैन की लगातार मांगों पर यह फैसला लिया गया है, जो बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित इलाकों में खास राहत देगा। सीबीडीटी का कहना है कि यह कदम कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए है।
टैक्स ऑडिट डेडलाइन एक्सटेंशन क्यों दिया गया?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से कई शिकायतें आईं कि समय पर ऑडिट पूरा करना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से, कई राज्यों में बाढ़ और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं ने बिजनेस और प्रोफेशनल एक्टिविटीज को बुरी तरह प्रभावित किया।
सीबीडीटी ने कहा, “बाढ़ और दूसरी आपदाओं ने नॉर्मल कामकाज को बाधित किया, जिससे कंप्लायंस मुश्किल हो गया।” इस वजह से यह राहत दी गई, ताकि टैक्सपेयर्स बिना पेनल्टी के रिपोर्ट फाइल कर सकें।
कौन उठा सकता है इस एक्सटेंशन का फायदा?
यह मुख्य रूप से उन टैक्सपेयर्स के लिए है जो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 139(1) के एक्सप्लेनेशन 2 के क्लॉज (a) के दायरे में आते हैं। मतलब, ज्यादातर बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स और बड़े टर्नओवर वाले लोग, जिन्हें टैक्स ऑडिट कराना जरूरी है। छोटे टैक्सपेयर्स या सैलरी वालों को इससे सीधा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी रिपोर्टिंग अलग है।
ई-फाइलिंग पोर्टल पर कोई समस्या तो नहीं?
सीबीडीटी ने साफ किया है कि इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पूरी तरह स्थिर और काम कर रहा है। कोई टेक्निकल इश्यू नहीं है। 24 सितंबर तक 4.02 लाख टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें सिर्फ उसी दिन 60,000 से ज्यादा सबमिशन हुए। साथ ही, 23 सितंबर तक 7.57 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो चुके हैं। तो, पोर्टल पर काम सुचारू है, देरी की वजह सिर्फ बाहरी परिस्थितियां हैं।
आधिकारिक नोटिफिकेशन कब आएगा?
हां, सीबीडीटी ने कहा है कि नई डेडलाइन को लागू करने के लिए अलग से फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। अभी यह फैसला प्रेस रिलीज के जरिए अनाउंस किया गया है, लेकिन जल्द ही गजट नोटिफिकेशन आएगा। टैक्सपेयर्स को सलाह है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट incometaxindia.gov.in चेक करते रहें।
क्या एक्सटेंशन सिर्फ टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए है?
यह मुख्य रूप से टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स के लिए है, लेकिन इसमें विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट्स शामिल हैं जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए हैं। सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि यह उन रिपोर्ट्स के लिए है जो धारा 139 के तहत आती हैं। ITR फाइलिंग की डेडलाइन पर अभी कोई बदलाव नहीं है, वो 31 जुलाई 2025 ही रहेगी, लेकिन ऑडिट वाले मामलों में अब 31 अक्टूबर तक समय मिल गया है।
पिछले कुछ दिनों का ग्राफ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। जैसे, 24 सितंबर को अकेले 60,000 से ज्यादा रिपोर्ट्स फाइल हुईं, जो कुल 4.02 लाख तक पहुंच गई। यह ट्रेंड दिखाता है कि प्रोफेशनल्स आखिरी समय में तेजी से काम कर रहे थे, लेकिन एक्सटेंशन से अब दबाव कम होगा।
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